लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा, लेकिन शराब और पान की दुकान खोलने की इजाजत, रखी ये शर्त
लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा, लेकिन शराब और पान की दुकान खोलने की इजाजत, रखी ये शर्त

नई दिल्ली. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने तीसरी बार भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 3 मई से बढ़ाकर लॉकडाउन को 17 मई तक कर दिया गया है। इस बीच सरकार ने शराब और बीड़ी सिगरेट की दुकानों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। शराब की दुकानों को खोलने में छूट दी गई है। लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
सभी जोन में खुल सकेंगी शराब की दुकान
लॉकडाउन के दौरान रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानों को खोला जा सकेगा। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्त रखी है। रेड जोन के लिए विशेष शर्त रखी गई है। पानी की दुकान भी खोलने की इजाजत दी गई है।
लॉकडाउन के दौरान रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानों को खोला जा सकेगा। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्त रखी है। रेड जोन के लिए विशेष शर्त रखी गई है। पानी की दुकान भी खोलने की इजाजत दी गई है।
शराब की दुकान खोलने की शर्त
शराब की दुकान खोलने की पहली शर्त है कि वह एकल दुकान होनी चाहिए। यानीं जहां पर भीड़ भाड़ है वहां पर दुकान नहीं खुल सकती है। दुकान खुलने पर दो गज की दूरी का पालन करना होगा। 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे।
शराब की दुकान खोलने की पहली शर्त है कि वह एकल दुकान होनी चाहिए। यानीं जहां पर भीड़ भाड़ है वहां पर दुकान नहीं खुल सकती है। दुकान खुलने पर दो गज की दूरी का पालन करना होगा। 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे।
शराब की दुकान खोलने का फैसला क्यों?
लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद हैं। इस दौरान पंजाब सहित कई राज्यों ने शराब की दुकानों को खोलने की मांग की थी। इससे राज्यों के पास कमाई का बड़ा जरिया खुल जाएगा। यह जीएसटी के बाद राजस्व का बड़ा साधन है।
लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद हैं। इस दौरान पंजाब सहित कई राज्यों ने शराब की दुकानों को खोलने की मांग की थी। इससे राज्यों के पास कमाई का बड़ा जरिया खुल जाएगा। यह जीएसटी के बाद राजस्व का बड़ा साधन है।
17 मई तक किसी भी जोन में नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं
17 मई तक लॉकडाउन के दौरान कुछ सुविधाएं हैं जो किसी भी जोन में नहीं मिलेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन पर पाबंदी होगी।
17 मई तक लॉकडाउन के दौरान कुछ सुविधाएं हैं जो किसी भी जोन में नहीं मिलेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन पर पाबंदी होगी।
लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज् और ग्रीन जोन में मिली छूट
लॉकडाउन के दौरान रेड जोन में मीडियाकर्मियों को आने-जाने में छूट। इसके अलावा IT सेक्टर से जुड़े लोगों को, कॉल सेंटर्स को, कोल्ड स्टोरेज को, कॉमर्शियल संस्थान और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को छूट दी गई है। ऑरेंज जोन में पेड टैक्सी चलेंगी। इसके अलावा टैक्सी में एक ही सवारी होनी चाहिए। निजी कार में ड्राइवर समेत तीन लोग ही रह सकते हैं। ग्रीन जोन में 50 फीसदी बसें चलेंगी। बसों में सिर्फ 50% यात्री ही होंगे। वहीं फैक्ट्रियां भी खुलेंगी।
लॉकडाउन के दौरान रेड जोन में मीडियाकर्मियों को आने-जाने में छूट। इसके अलावा IT सेक्टर से जुड़े लोगों को, कॉल सेंटर्स को, कोल्ड स्टोरेज को, कॉमर्शियल संस्थान और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को छूट दी गई है। ऑरेंज जोन में पेड टैक्सी चलेंगी। इसके अलावा टैक्सी में एक ही सवारी होनी चाहिए। निजी कार में ड्राइवर समेत तीन लोग ही रह सकते हैं। ग्रीन जोन में 50 फीसदी बसें चलेंगी। बसों में सिर्फ 50% यात्री ही होंगे। वहीं फैक्ट्रियां भी खुलेंगी।
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